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कलेक्टर ने टीएल बैठक में की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा

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बिलासपुर // कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने खासकर आयुष्मान कार्ड, एग्रीस्टेक पोर्टल एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं में शिथिलता बरतने पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक सुस्पष्ट कार्य-योजना के साथ गांव-गांव में शिविर लगाकर इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लगभग 5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड अभी भी नहीं बनाये जा सके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग सवा लाख किसानों में से 19 हजार को योजना का लाभ नहीं दिलाया जा सका है। उन्होंने वंचित किसानों की ग्रामवार सूची निकालकर उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर 15 दिनों में ई-केवाईसी सहित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने केवल 2 हजार प्रतिदिन बनाये जा रहे नये कार्ड को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का इतना बड़ा अमला होने के बावजूद इतनी कम प्रगति स्वीकार योग्य नहीं है। विभागीय कर्मचारियों के नाकारापन के कारण लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग लीड ले तो अन्य विभाग भी सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने सड़कों पर पकड़े गये आवारा मवेशियों को बैगा आदिवासियों अथवा अन्य गरीब लोगों मंे निःशुल्क वितरित करने के निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग को इसके लिए कार्य-योजना बनाने को कहा है। शहर के मोपका गोठान में रखे गये आवारा पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण करने को भी कहा है। कलेक्टर ने बिजली खम्बों पर विज्ञापन बोर्ड टांगने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना आरोपित किया जाये।

कलेक्टर ने व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में नये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब एक-एक परीक्षार्थी की सघन जांच की जायेगी। उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर दो घण्टे पहले आना होगा। आधी बांह वाले कपड़े एवं केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी। कान में किसी प्रकार के आभूषण भी नहीं होने चाहिए। इस संबंध में पर्यवेक्षकों और परीक्षा केन्द्र प्रभारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश भी दिए। अब बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी भी परीक्षा केन्द्रों पर तैनात किये जाएंगे। कलेक्टर ने जीवन ज्योति बीमा योजना एवं पीएम सुरक्षा बीमा योजना की भी समीक्षा की। खाताधारी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए की बीमाराशि दी जाती है। जरूरी शर्त यह है कि बैंक को मृत्यु के 30 दिन की समयावधि में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा, पीएम पोर्टल, जनदर्शन, हाईकोर्ट प्रकरण सहित अन्य माध्यमों से मिले शिकायतों के समाधान की समीक्षा की और त्वरित निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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