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रेत का अवैध परिवहन, 5 हाईवा एवं 1 ट्रैक्टर जप्त

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बिलासपुर // कलेक्टर महोदय के आदेश पर खनि अमला बिलासपुर द्वारा दिनांक 30 मई की रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, जुबरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू लमेर, दयालबंद, मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया।
लमेर में 1 ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। दयालबंद-मस्तूरी क्षेत्र में 4 हाईवा को खनिज रेत एवं 1 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर/गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्तकर खनिज जांच चौकी लांवर (मस्तूरी) में अभिरक्षा में रखा गया है।
वाहन हाईवा के चालकों से पूछताछ करने में 2 वाहन चालकों ने खनिज रेत का लोडिंग चंगोरी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से 1 ने तनौद जिला जांजगीर-चांपा तथा 1 ने अमलडिहा जिला बिलासपुर से किया जाना बताया। 1 हाईवा वाहन चालक ने गिट्टी का लोडिंग अकलतरा जिला जांजगीर -चांपा से किया जाना बताया है।
वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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