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बिना इजाजत नहीं चलेगा चुनाव प्रचार, प्रशासन की कड़ी निगरानी

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बिलासपुर // पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु जारी आदर्श आचरण के दौरान रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाण्किारी एवं तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति सक्षम अधिकारियों से ली जानी होगी। इस आदेश के अनुसार जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों की जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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