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आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश

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बिलासपुर  / आरटीई के तहत जिले के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए इच्छुक पात्र विद्यार्थी 15 अप्रैल तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 1 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। जिले के 551 निजी विद्यालयों के कुल 4530 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मार्च महीने में लगभग 10 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किये है। सभी आवेदकों को अपना आवेदन फार्म आरटीई पोर्टल में भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित विद्यालय के नोडल अधिकारी (प्राचार्य) के पास 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता, अभिभावक का पता और पहचान पत्र, बीपीएल सर्वे सूची में नाम, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी अस्पताल से 40 प्रतिशत मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र, सीडब्ल्यूसी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होने आवश्यक है। आवेदन करते समय सही फोन नं और अपना फोन नं. ही भरे। एक ही आवेदन भरें, त्रुटि होने पर सुधार करें। आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं होने पर RTE.cg.nic.in पोर्टल से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के आरटीई आवेदन क्रमांक प्राप्त कर सकते है। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जारी समय सारणी के अनुसार प्रथम चरण में छात्र पंजीयन 15 अप्रैल तक, नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेजों की जांच 18 अप्रैल से 17 मई, लॉटरी एवं आबंटन 20 मई से 30 मई एवं स्कूल दाखिला प्रक्रिया 1 जून से 30 जून 2024 तक है। इसी प्रकार दूसरे चरण में नवीन स्कूल पंजीयन एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 15 जून से 30 जून, छात्र पंजीयन 1 जुलाई से 8 जुलाई, नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेजों की जांच 9 जुलाई से 15 जुलाई, लॉटरी एवं आबंटन 17 जुलाई से 20 जुलाई, स्कूल दाखिला प्रक्रिया 22 जुलाई से 31 जुलाई एवं वर्ष 2023-24 हेतु ऑनलाईन दावा प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक निर्धारित की गई है।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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