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उर्वरक कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार: दो कृषि केंद्रों की बिक्री 21 दिन के लिए प्रतिबंधित उड़नदस्ता दल की कार्रवाई तेज: स्टॉक और बिल गड़बड़ी पर दुकानों पर रोक

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बिलासपुर :— खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए किसानों को खाद, बीज और कीटनाशकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और वितरण में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से जिला एवं विकासखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन कर औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

इसी कड़ी में उड़नदस्ता दल ने आज विकासखंड मस्तूरी के जोंधरा क्षेत्र में संचालित कृषि केंद्रों की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मेसर्स प्रजापति खाद भंडार में बिल और वास्तविक वितरण में अंतर, स्टॉक और दर प्रदर्शित नहीं करना तथा आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने जैसे उल्लंघन पाए गए। इसके चलते प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर 21 दिनों के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तरह मेसर्स चंदेल ट्रेडर्स में भी स्टॉक और दर प्रदर्शित नहीं करना, निर्धारित प्रारूप में बिल जारी न करना तथा बिना पॉस मशीन के उर्वरक विक्रय जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इस पर भी 21 दिनों के लिए बिक्री पर रोक लगाई गई है।

संभागीय संयुक्त संचालक कृषि श्री आर.के. राठौर ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक का वितरण केवल पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाएगा और स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। जिले में हर विकासखंड के लिए 4 सदस्यीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया है, जो सहकारी और निजी विक्रेताओं के स्टॉक का नियमित निरीक्षण करेगा। साथ ही जिला स्तर पर भी निरीक्षण जारी रहेगा।

किसानों की सुविधा एवं शिकायत के लिए उप संचालक कृषि कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 07752-470814 पर संपर्क किया जा सकता है।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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