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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया युवक गिरफ्तार, पास्को एक्ट की धाराओं में आरोपी भेजा गया जेल

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बिलासपुर। सीपत थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और शारीरिक शोषण के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार 4 जून 2026 को पीड़िता के पिता ने थाना सीपत में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सीपत पुलिस ने बालिका की तलाश शुरू की। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अपहृत बालिका और संदेही युवक ग्राम नरगोड़ा में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ग्राम नरगोड़ा पहुंची और नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ और जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। पुलिस ने मामले में ग्राम नरगोड़ा निवासी 30 वर्षीय नितिश कुमार टेंगवर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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