बिलासपुर। यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा माह जनवरी से अब तक शराब सेवन कर नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 2687 आरोपी वाहन चालकों पर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें सभी प्रकरण न्यायालय भेजी गई है। जहां उन पर अधिक राशि से अर्थ दंड से दंडित की गई है। वही बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है और सभी प्रकरण में समन शुल्क वसूल की जा रही है। वही सीसीटीएनएस के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों पर ऑनलाइन चालानी कार्रवाई करते हुए सभी में समन शुल्क अधिरोपित की गई है। समस्त नागरिकों को विदित हो कि सडक़ दुर्घटनाओं के आंकड़ों की समीक्षा भी यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा की गई है जिसके तहत सर्वाधिक सडक़ दुर्घटना का समय शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे के मध्य परिलक्षित हुई है। इन समीक्षा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस दौरान विशेष रूप से प्रत्येक दिन अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा प्रभावी व संघन कार्रवाई की जा रही है, ताकि सडक़ दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाई जा सके। तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चालन, रस ड्राइविंग, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नियंत्रण के लिए शहर में आधिकाधिक जगह पर स्टॉपर, चेकिंग पॉइंट लगाकर चालकों पर निगरानी रखी जा रही है, शराब व नशे के हालात में वाहन चलाना, स्टंटिंग करना, असामाजिक व्यवहार, ट्रिपल सवारी करते हुए वाहन चालन, खतरनाक व लहराकर गाड़ी चलाना, हूटर, प्रेसर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ विशेष धाराओ जिसमे शराब सेवन कर वाहन चालन, तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चालन, रांग साइड व गलत लेन में वाहन चालन, मोबाइल का उपयोग कर वाहन चालन, माल वाहक यान में यात्री सवारी आदि पर लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण का भी प्रावधान सुनिश्चित की गई है। 8 महीने में ही 1694 वाहन चालकों की लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है।
यातायात पुलिस ने आठ माह में 2687 शराबी वाहन चालकों पर की कार्रवाई
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