बिलासपुर। जमीन खरीदने के लिए एडवांस रकम देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं होने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन कारोबारी ने 70 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन बेचने का सौदा किया और खरीदार से 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए। इसके बाद अनुबंध की शर्तों के मुताबिक रजिस्ट्री कराने के बजाय टालमटोल करने लगा। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर प्रफुल्ल झा को गिरफ्तार किया है। मामले में दयालबंद निवासी विशालचंद्र केसरी ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, 10 दिसंबर 2025 को जमीन का सौदा तय हुआ था। आरोपी ने दावा किया था कि उसके पास मुख्तियारनामा के आधार पर जमीन बेचने का अधिकार है। इसी भरोसे में शिकायतकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए एडवांस दिए और अनुबंध किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, सौदे में गोंड आदिवासी समुदाय की महिला चंद्रकली बाई के नाम पर दर्ज जमीन भी शामिल थी। वहीं, अनुबंध में शामिल कुछ जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में अन्य लोगों के नाम पर दर्ज थीं। सकरी तहसील के अमेरी स्थित खसरा नंबर 232 की 0.2430 हेक्टेयर जमीन को लेकर भी दस्तावेजों और बिक्री के अधिकार पर सवाल उठे। इसके अलावा, 15 दिसंबर 2025 को मसानगंज और तोरवा क्षेत्र की जमीनों के लिए भी अनुबंध किया गया, लेकिन किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
10 लाख एडवांस लेकर रजिस्ट्री से मुकरा, प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार
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