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राज्य निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन, 27 नवंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ें

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बिलासपुर // कलेक्टर अवनीश शरण ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नगरीय निकायों की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित समय सारणी से अवगत कराया। जिसकेे अनुसार वर्तमान विधान सभा निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे 27 नवम्बर 2024 तक प्रपत्र क-1 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही प्रपत्र क, ख, ग में दिनांक 20 नवम्बर 2024 तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। सभी दलों को दावा आपत्ति संबंधी प्रपत्रों एवं दावा आपत्ति के निर्धारित समय-सारणी की जानकारी देते हुए बूथ लेबल एजेंट की नियुक्ति किये जाने के संबध में अवगत कराया गया। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत मतदाता सूची के पुनरीक्षण की समय-सारणी में संशोधन करते हुए प्रपत्र क, ख, एवं ग में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 एवं प्रपत्र क-1 में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 नियत की गई है। विधानसभा की वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज एवं 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले इच्छुक नागरिक त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज कराने आवेदन कर सकते हैं।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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