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मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई, 5 दुकानों पर केस दर्ज

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बिलासपुर // अवैध रूप से भंडारित धान के ठिकानों पर फिर दबिश दी गई। पांच दुकानों से 164 क्विंटल धान जब्त किया गया। जब्त धान की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य, राजस्व और मंडी बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अवैध रूप से भंडारित धान को समितियों में खपाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके पहले वे धरा गए।

खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील बेलगहना के ग्राम लूफा में राजस्व एवं मण्डी विभाग द्वारा सत्यम गुप्ता के गोदाम में उपलब्ध 39 क्विंटल धान का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया। जिसे जब्त कर मण्डी अधिनियम् के तहत कार्रवाई की गई। तहसील बेलतरा के ग्राम सेलर में स्थित पिंटू ट्रेडर्स में उपलब्ध 45 क्विंटल धान का अवैध रूप से भण्डारण किया गया था, जिसे जब्त कर मण्डी अधिनियम् के तहत् कार्रवाई की गई। उप-तहसील गनियारी के ग्राम भरारी में स्थित साहू किराना स्टोर में उपलब्ध 20 क्विंटल धान का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना गया, जिसे बरामद कर मण्डी अधिनियम् के तहत् प्रकरण दर्ज की गई। तहसील मस्तूरी के ग्राम वेद-परसदा में स्थित गोलू किराना स्टोर में उपलब्ध 20 क्विंटल धान का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना गया। उसके पास इसका कोई दस्तावेज नहीं था। जिसे जब्त कर मण्डी अधिनियम् के तहत् मामला बनाया गया। तहसील बेलतरा के ग्राम नेवसा में स्थित साहू किराना दुकान में उपलब्ध 40 क्विंटल धान का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना गया, जिसे जप्त कर मण्डी अधिनियम् के तहत् कार्यवाही की गई। भविष्य में भी इसी प्रकार अवैध धान विक्रय, परिवहन एवं व्यापार पर इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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