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चुनावी भागीदारी बढ़ाने श्रम विभाग का फैसला, मतदान दिवस पर छुट्टी अनिवार्य

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बिलासपुर // नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। श्रमिकों और निजी क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्हें इस दिन का वेतन भी मिलेगा। स्थानीय निकाय का मतदान इस बार 11, 17, 20 एवं 23 फरवरी को हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्रम विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में नगरीय निकाय के महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद हेतु 11 फरवरी को मतदान एवं त्रिस्तरीय पंचायत के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंचों हेतु 17, 20 एवं 23 फरवरी को मतदान होगा। सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में घोषित तिथि अुनसार जिले में स्थित समस्त कारखानों, दुकानों एवं समाचार पत्र संस्थानों में इस दिन अवकाश रहेगा। कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा इस दिन को अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे बहुत से मतदाता छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले एवं बिलासपुर जिले के निवासी है, जो बिलासपुर जिले में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजत है, ऐसे नियोजित एवं कार्यरत श्रमिकों को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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