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जनगणना कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं—कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रशिक्षण के दौरान दिए सख्त निर्देश

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बिलासपुर // कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता का जायजा लिया और अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने जिले में संचालित जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का सरकंडा स्थित स्वामी आत्मानंद पंडित रामदुलारे बालक विद्यालय एवं लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेण्डरी स्कूल शनिचरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की प्रक्रिया, उपस्थित कर्मियों की सहभागिता तथा दिए जा रहे विषय-वस्तु की जानकारी ली। उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स से प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में विस्तार से चर्चा की और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी कर्मियों को जनगणना के प्रत्येक बिंदु की स्पष्ट एवं व्यवहारिक जानकारी दी जाए।

कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें प्राप्त आंकड़े शासन की नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी गणनाकार एवं पर्यवेक्षक पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान फील्ड से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने, डिजिटल एप्लीकेशन के उपयोग में दक्षता बढ़ाने तथा किसी भी प्रकार की शंका का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति अनिवार्य सुनिश्चित की जाए और अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि जिले में प्रगणकों का प्रशिक्षण चार चरणों में दिया जा रहा है। पहला चरण 13 से 15 अप्रैल, दूसरा चरण 16 से 18 अप्रैल, तीसरा 20 से 22 अप्रैल एवं चौथा 22 से 24 अप्रैल के बीच संपन्न होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी। जिमसें 16 से 30 अप्रैल तक स्व गणना एवं 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी। 1 से 30 मई 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे। हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी। घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएगी। जनगणना अधिनियम के तहत यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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