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मितान आईडी के दुरुपयोग और गलत आवेदन पर दो सेंटर संचालक अपात्र घोषित

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बिलासपुर // कलेक्टर बिलासपुर ने दो निजी चॉइस सेंटर संचालकों को जारी आईडी बंद करा दी है। निजी चॉइस सेंटर की नायब तहसीलदार सीपत द्वारा की गई शिकायत जांच में सही पाए जाने पर उनकी आईडी वापस ले ली गई है। इससे वे शासकीय कामकाज करने के लिए अपात्र हो गए हैं।

चिप्स कार्यालय के ईडीएम ने बताया कि कार्यवाही के पूर्व दोनों संचालकों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार सीपत द्वारा कार्यालय जिला कलेक्टर बिलासपुर को तखतपुर ब्लॉक के ग्राम अमसेना में संचालित सीएससी केन्द्र संचालक अरविन्द कुमार पटेल और ग्राम पंचायत मस्तूरी में संचा‍लि‍त निजी चॉइस सेंटर के संचालक अरूण कुमार गोयल के विरूद्ध शिकायत मिली थी, जिसमें ईडीएम द्वारा जांच की गई । जांच के दौरान पाया गया कि संचालक अरविन्द कुमार पटेल द्वारा निजी चॉइस सेंटर की आईडी होते हुए भी फर्जी तरीके से मितान आईडी द्वारा आवेदक का आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र हेतु सीपत तहसील में आवेदन किया गया और अनुमोदन हेतु शासकीय अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, जो पूरी तरह से अनुचित व्यवहार है। वहीं निजी चॉइस सेंटर संचालक अरूण कुमार गोयल द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु त्रुटि पूर्ण आवेदन करते हुए, त्रुटि बताए जाने पर भी बिना सुधार के बार बार पुनः आवेदन किया गया । दोनों संचालकों के विरूद्ध तथ्यों को छुपाने, त्रुटिपूर्ण आवेदन करने जैसे आरोप सही पाए गए है । ऐसे में कलेक्टंर बिलासपुर द्वारा जांच उपरान्त दोनों संचालकों की आईडी बंद करने की कार्रवाई की गई है । वे अब शासकीय कार्य संपादन के लिए अपात्र हो गए हैं।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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