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कलेक्टर कार्यालय सहित प्रमुख स्थलों पर पॉश एक्ट पर नुक्कड़ नाटक, महिलाओं को बताए कानूनी अधिकार

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बिलासपुर // महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH Act) के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के विभिन्न शासकीय परिसरों, चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया और पॉश एक्ट सहित विभिन्न कानूनी अधिकार और विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।

नुक्कड़ नाटक का आयोजन कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला पंचायत परिसर स्थित न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर किया गया। गुरुघासीदास विश्व विद्यालय के आर्चिस ग्रुप द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं को होने वाली समस्याओं, पॉश एक्ट के तहत शिकायत की प्रक्रिया, आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति के गठन तथा संबंधित पोर्टल के विषय में  जानकारी दी गई। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान , सखी वन स्टाप सेंटर, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय बालिका दिवस सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सहायता हेतु उपलब्ध 112 पुलिस हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन एवं 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई।

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भूपेन्द्र पाण्डेय

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